उन्नाव 15 जून 2020 (सूचना विभाग)
जिला मजिस्ट्रेट श्री रवीन्द्र कुमार ने बताया कार्यालय आदेश संख्या-1067/बीस-जे०ए०- कोविड-19/2020 दिनांक 01 जून 2020 द्वारा मोहल्ला कब्बाखेड़ा को दिनांक 01 जून 2020 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से दिनांक 15 जून 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थाई रूप से सील किए जाने के आदेश पारित किए गये थे। उन्होंने कहा कि उक्त आदेश को वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 22 जून 2020 मध्यान्ह 12ः00 बजे तक बढ़ाए जाने का आदेश दिये हैं। उक्त अवधि में उपरोक्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 (पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या- 45, सन 1850) धारा- 188 के अधीन दंडनीय अपराध किया समझा जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर- 0515-2840512 अथवा इंटीग्रेटेड राहत कंट्रोल रूम नंबर -0515 2820707 अथवा डॉ आशुतोष कुमार,मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव (8005192700) से संपर्क कर सकते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा इस क्षेत्र के अंतर्गत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्व में नामित मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।