लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब राज्य में शराब और वाइन शॉप को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह निर्देश कंटेनमेंट जोन्स में लागू नहीं होगे। ऐसे इलाकों में पहले की तरह ही दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है।
विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कंटेनमेंट जोन्स से बाहर के इलाकों में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक शराब और वाइन शॉप खोलने की अनुमति दे दी है।
बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ रात 9 बजे तक शराब की दुकानें खुल सकती थी, हालांकि समय बदलने के शराब विक्रेताओं में भी खुशी की लहर है।
ब्यूरो रिपोर्ट सोनू राजपूत की रिपोर्ट