लखनऊ। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में 15 फरवरी के बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके 45 दिन के भीतर पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
बदल सकते हैं नियम
इस बार पंचायत चुनाव में कुछ नियम भी बदल सकते हैं। सरकार इस तैयारी में है कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य किया जाए। साथ ही साथ जिनके दो बच्चे हैं वहीं चुनाव में उम्मीदवार बन सके। इसके लिए भी नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि पंचायत भी पढ़ी लिखी हो यह सोच सरकार की है। और देश के कुछ राज्यों में पंचायत चुनाव को लेकर इस पर नियम भी बनाए गए हैं, साथ ही इन पंचायत चुनाव में अपराधी उम्मीदवारी ना कर सकें इस पर भी कुछ कड़े नियम सरकार ला सकती है। हालांकि पंचायती राज मंत्री का कहना है कि अभी उत्तर प्रदेश में इस पर फैसला होना है, उनकी माने तो कैबिनेट में यह फैसले लिए जाएंगे।
खर्च की सीमा तय की गई
उत्तर प्रदेश में 58 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। 826 ब्लॉक है और 75 जिला पंचायतें हैं। ये सभी चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च की सीमा 4 लाख तय की गई है, और ग्राम प्रधानों के लिए खर्च की सीमा 75 हजार तय की गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट टाइम टीवी न्यूज़