व्यूरो रिपोर्ट :- संजय सिंह कासगंज........
( मीडिया हाउस )......
जनपद कासगंज में बाल कल्याण समिति न्याय पीठ ने जयपुर से गुमराह हुई बच्ची का मेडिकल चेकअप करवाकर उसको उसके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट और 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार गंजडुंडवारा पुलिस ने 16 अगस्त को तस्करी के मामले में बरामद 13 वर्षीय किशोरी को बाल कल्याण समिति न्याय पीठ के हवाले किया। पीड़िता ने काउंसिलिंग के दौरान बताया कि वह सैयद कॉलोनीबांस की पुलिया सैयद कॉलोनी थाना गलता के जनपद जयपुर की स्थाई निवासी है। वह अनपढ़ है और उसकी उम्र करीब 13 वर्ष है। किशोरी ने बताया कि मेरे परिवार में पांच भाई बहन और माँ हैं। पिता की मृत्यु हो चुकी है। करीब तीन महीने पहले मेरे पड़ोस में रहने वाली मुन्नी आपा ने बहलाफुसला कर मुझे कासगंज ले आई।
किशोरी ने बताया कि कासगंज में मुन्नी आपा ने फोन कर विजय नाम के लड़के को बुलाया। इसके बाद विजय हमें ई रिक्शा में बैठा कर अपने घर ले गया। विजय के घर हम खाना खाकर सो गए। सुबह करीब 4 बजे मुन्नी आपा विजय से 80,000 हज़ार रूपये मांग रही थी। विजय बोला कि मेरे पास केवल 60,000 हज़ार है। इसी बीच मेरी नींद खुल गई। मेरे सामने ही मुन्नी आपा ने मुझे विजय को बेच दिया।
किशोरी ने बताया कि अगले ही दिन विजय ने मेरे सामने मेरा गंजडुंडवारा की चांदनी किन्नर से मेरा एक लाख बीस हज़ार रुपए में सौदा कर दिया। चांदनी किन्नर का भाई मेरे साथ जबरदस्ती की कोशिश करता था। किशोरी ने बताया कि वह कभी मेरा दुपट्टा खींचता तो कभी गलत बात बोलता था। उसने मेरे साथ गलत काम भी किया। वह सब मेरे साथ मारपीट करते थे और मुझसे घर का सारा काम भी कराते थे। 15 दिन पहले मैंने पड़ोस की किन्नर को आपबीती सुनाई। उस किन्नर के ज़रिये पुलिस मुझे गंजडुंडवारा से यहाँ लाई है।
पुलिस ने बाल कल्याण समिति न्याय पीठ को सौंपा। हेमंत शर्मा ने कॉउंसलिंग की और मेडिकल भी कराया। गुरुवार को मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सदस्य गण बाल कल्याण समिति न्याय पीठ कार्यालय के चुनी प्रवीण कुमार शर्मा, डॉ. मुहम्मद फारूख, डॉ. लायक अली खान, शशिबाला गुप्ता, चंद्रप्रभा सिंह सदस्यों ने किशोरी को उसके परिजनों से मिलवाया। बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉ लायक अली खान ने बताया कि समिति इस प्रकार से समाज में बुराई, पारिवारिक झगड़ों व उत्पीड़नता का शिकार हुए बच्चों को सही दिशा तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
डॉ. मुहम्मद फारुख ने बताया कि कल्याण समिति न्याय पीठ ने काउंसलिंग, अवलोकन और चिकित्सीय परीक्षण किया। लड़की के बयान से की तस्करी का बयान ठीक पाया गया और पुलिस द्वारा मुल्ज़िमों को गिरफ्तार किया, पोक्सोएक्ट व 376 का मुकददमा किया गया, बाल कल्याण समिति ने बच्ची को माँ रूकइया के सुपुर्द किया। 8, 9 सितम्बर जयपुर में बाल कल्याण समिति के जरिए केस को आगे बढ़ाया जाएगा और जयपुर बाल कल्याण समिति द्वारा बच्ची का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा बाल कल्याण समिति न्याय पीठ ने गुप्त पीड़िता को बालिका विवेचक को रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराने के निर्देश जारी किए हैं।