कासगंज जनपद में आयोग द्वारा नामित निर्वाचन प्रेक्षक नामित किया गया - Time TV Network

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कासगंज जनपद में आयोग द्वारा नामित निर्वाचन प्रेक्षक नामित किया गया

कासगंज: नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 द्वारा जनपद कासगंज हेतु गौरव वर्मा विशेष सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेक्षक नामित किया गया है।

          उपजिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम डा0 वैभव शर्मा ने बताया कि मा0 प्रेक्षक श्री वर्मा का जनपद कासगंज में 06 मई 2023 को आगमन हो चुका है, जो जनपद प्रवास की अवधि में लोक निर्माण विभाग के सोरों स्थित निरीक्षण भवन में ठहरेंगे। इनका मोबाइल नं0 7300781667 है। प्रेक्षक के सम्पर्क अधिकारी के रूप में धर्मेन्द्र द्विवेदी मुख्य खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी कासगंज को नामित किया गया है। जिनका मोबाइल नं0 9412144616 तथा 8218628062 है।

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 07 मई, 2023


निर्वाचन प्रेक्षक ने तहसील पटियाली क्षेत्र में भ्रमण कर पोलिंग बूथों की व्यवस्थाओं एवं संवेदनशीलता का लिया जायजा।

कासगंज: नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री गौरव वर्मा विशेष सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन को जनपद कासगंज के लिये निर्वाचन प्रेक्षक नामित किया गया है।

          निर्वाचन प्रेक्षक गौरव वर्मा ने रविवार को जनपद की तहसील पटियाली क्षेत्र में भ्रमण कर समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों-नगर पालिका परिषद गंजडुण्डवारा, नगर पंचायत क्षेत्र पटियाली, सिढ़पुरा, मोहनपुर, भरगैन के पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियों एवं मतदाताओं के लिये उपलब्ध कराई गई समस्त व्यवस्थाओं का मौके पर पहुंच कर जायजा लिया। विशेषकर दिव्यांग मतदाताओं के लिये रैम्प के अलावा पोलिंग बूथों की सुरक्षा व्यवस्था, बैरीकेटिंग, पेयजल, शौचालय, विद्युत, प्रकाश, फर्नीचर एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं को चैक किया।  

       प्रेक्षक द्वारा एच0एन0इंटर कालेज गंजडुण्डवारा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वैदिक कन्या इंटर कालेज गंजडुण्डवारा, प्राथमिक विद्यालय बिलासवास, भरगैन सहित क्षेत्र के समस्त पोलिंग बूथों तक आने जाने का रास्ता, पोलिंग पार्टियों के ठहरने और मतदान कराने की व्यवस्था, मतदान दिवस पर मतदाताओं को वोट डालने, मतदान कार्मिकों के बैठने, मतपेटिकायें रखने, रूट चार्ट तथा क्षेत्र की संवेदनशीलता का भी मौके पर जायजा लिया। अधिकांश पोलिंग बूथों पर समस्त व्यवस्थायें चुस्तदुरूस्त पाई गईं। प्रेक्षक ने निर्देश दिये कि यदि कहीं कोई व्यवस्थायें अधूरी हैं तो मतदान दिवस से पूर्व छोटी से छोटी समस्त मूलभूत व्यवस्थायें अनिवार्यरूप से पूर्ण कर ली जायें। क्षेत्र की संवेदनशीलता पर पैनी नजर रखी जाये।

       निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी पटियाली रवेन्द्र कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी, प्रेक्षक के सम्पर्क अधिकारी धर्मेंद्र द्विवेदी एवं अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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निर्वाचन प्रेक्षक जनपद में, संपर्क नम्बर जारी।


कासगंज: नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 द्वारा श्री गौरव वर्मा विशेष सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन जनपद कासगंज के लिये निर्वाचन प्रेक्षक नामित किये गये हैं।

          उपजिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम डा0 वैभव शर्मा ने बताया कि मा0 प्रेक्षक श्री वर्मा शनिवार से जनपद कासगंज में लोक निर्माण विभाग के सोरों स्थित निरीक्षण भवन में ठहरे हुये हैं। इनका मोबाइल नं0 7300781667 है। प्रेक्षक के सम्पर्क अधिकारी के रूप में धर्मेन्द्र द्विवेदी मुख्य खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी कासगंज नामित किया गया है। जिनका मोबाइल नं0 9412144616 तथा 8218628062 है।

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चुनाव हेतु वाहन 09 मई को उपलब्ध करा दें। वाहन न देने वालों के विरूद्व दर्ज होगी एफआईआर।

कासगंज: नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जनपद कासगंज में 11 मई 2023 को मतदान होना है। मतदान हेतु आवश्यक बसों, मिनी बसों, मध्यम एवं हल्के वाहनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अंतर्गत जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा जारी अधिग्रहण आदेश तामील करा दिये गये हैं। सम्बंधित वाहन स्वामी 09 मई 2023 को प्रातः 8 बजे, अधिग्रहण आदेश में उल्लिखित स्थान कृषि उत्पादन मण्डी समिति, अमांपुर रोड कासगंज पर अपने वाहन निर्वाचन हेतु अनिवार्यरूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

          प्रभारी अधिकारी यातायात/उपजिलाधिकारी न्यायिक विनोद जोशी ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि जो वाहन स्वामी/प्रभारी अपने वाहन को निर्वाचन कार्य हेतु निर्धारित तिथि को नियत स्थान पर समय से उपलब्ध नहीं करायेंगे, उनके विरूद्व निर्वाचन कार्य में व्यवधान डालने के अभियोग में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी जायेगी। जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार हांेगे। इसके अंतर्गत एक वर्ष का कारावास व जुर्माना अथवा दोनों दण्ड का प्राविधान है।

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