थाना सोरों पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,
थाना सोरों पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आरोपी को दोपहिया सहावर रोड पर यात्री शैड से समय करीब 17.30 बजे, मय एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 के गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
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दुष्कर्म का 25 हजार का इनामियाँ कासगंज पुलिस ने दबोचा।
थाना कासगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पोक्सो एक्ट मे फरार चल रहा 25 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र लाखन सिंह निवासी नदरई थाना व जनपद कासगंज को सौरभ ढाबे के पास से समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त वीरेन्द्र उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
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थाना सोरों पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,
थाना सोरों पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 443/2023 धारा 153ए/505(2)/504 भादवि0 व 66 आईटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को दोपहिया सहावर रोड पर यात्री शैड से समय करीब 17.30 बजे, मय एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 के गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
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स्वंय किडनैपर बनकर अपने परिजनों से फिरौती मांगने वाले को थाना सुन्नगढ़ी पुलिस द्वारा भेजा गया जेल
*घटनाक्रम*-दिनांक 23.08.2023 को वादी मुलायम द्वारा थाना सुन्नगढ़ी पर तहरीर दी गयी कि उसके पुत्र सुधीर का अपहरण हो गया और उसी के मोबाइल से अपहरण कर्ताओं द्वारा वादी के दूसरे बेटे अनुज के मोबाइल पर मैसेज भेजकर 03 लाख रुपये फिरौती की मांग की गयी थी वादी की तहरीर के आधार मु0अ0स0 67/23 धारा 364A भादवि पंजीकृत किया गया ।
पुलिस अधीक्षक कासगंज द्वारा अपराध नियन्त्रण के क्रम में उपरोक्त घटना का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुये अपह्रत व्यक्ति को शीघ्र बरामद करने हेतु थाना पुलिस एसओजी व सर्विलांस टीम को लगाया गया ।अपह्रत के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर थानाक्षेत्र गाजीपुर जनपद फतेहपुर सहित कई अन्य सम्भावित जगह पर दबिश दी गयी तो वह लोकेशन से बदलता रहा । उक्त का पीछा करते हुये दिनांक 24.08.2023 को समय 18.30 बजे गंजडुण्डवारा रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया गया । मोबाइल डिटेल ,पूछताछ व अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही से ज्ञात हुआ कि वादी का पुत्र सुधीर स्वंय किडनैपर बनकर अपने पिता से बेईमानी व धोखाधड़ी की नीयत से अपने मोबाइल से अपने भाई के मोबाइल पर 03 लाख रुपये की फिरोती की मांग किया था ।अत मुकद्दमा उपरोक्त में अपहरण कर फिरौती मांगने का अपराध नहीं होना पाया गया, तथा स्वंय किडनैपर बनकर बेईमानी व धोखाधड़ी की नीयत से अपने ही परिजनों से फिरौती मांगने के कारण धारा 195/196/420 भादवि के तहत किडनैपर बने अपह्रत (वादी के पुत्र) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।