कासगंज। उच्च न्यायालय के आदेश पर जिले में ई- ग्राम स्वराज और पीएफ एमएस पोर्टल के बारे में प्रधानों को बारीकियां समझाई जा रही हैं। गंजडुंडवारा और पटियाली विकास खंड सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बृहस्पतिवार को हुआ। इस दौरान मास्टर ट्रेनरों ने प्रधानों को प्रशिक्षित किया।
बीडीओ श्रुति गर्ग ने कहा कि प्रधान गुणवत्ता के साथ गांव में विकास कार्य कराएं। पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के अनुसार योजनाओं का लाभ दें। प्रधानमंत्री आवास 2024 में आवास विहीन परिवारों का नाम सूची में दर्ज कराएं। इससे उन्हें आवासीय योजना का लाभ मिल सके। मास्टर ट्रेनर नाहर सिंह,अशोक तोमर , राकेश बाबू ने ग्राम प्रधानों को पंचायती राज के नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत गांव में विकास कार्य कराएं। निर्माण कार्य कराते समय उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 का पालन करें। निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर प्रधानों को पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (G) के तहत उन्हें प्रधान पद से हटाने को प्रावधान है। ग्राम पंचायतों का समय पर आयकर रिर्टन जमा कराएं। महिला प्रधान अपने अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करें। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल व पीएफएमएस के बारे में प्रशिक्षित किया। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुधीर गुप्ता, प्रधान कुंती देवी , हर प्यारी, ऊषा , सुमन लता, प्रेमवती, सुनीता, ज्ञान देवी , ओंकार , अफजल नवी सहित अन्य प्रधान मौजूद रहे।