कासगंज आज दिनांक 24.05.2023 को न्यायालय कासगंज द्वारा जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के दोषी अभियुक्त अंकित सक्सैना पुत्र रमेश चन्द्र नि0 गली कायस्थान मौ0 मोहन थाना कासगंज हाल निवासी 220 स्टैट बैंक वाली गली मौ0 शिवपुरी थाना कोतवाली नगर जनपद एटा
संबंधित मु0अ0सं0- 420/10 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना व जनपद कासगंज को दोषी पाते हुए न्यायालय कासगंज द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष 02 माह के कारावास की सजा एवं कुल 5000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।
