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Kasganj news- गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 05 वर्ष 01 माह के कारावास की सजा व 5000/- रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया

 जनपद कासगंज

         आज दिनांक 23.05.2023 को  न्यायालय कासगंज द्वारा जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के दोषी अभियुक्त अंकित शुक्ला उर्फ अमित उर्फ भोला पुत्र रमेश चन्द्र नि0 गोमती नगर बैनास फैक्ट्री के पीछे


थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा संबंधित मु0अ0सं0- 420/10 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना व जनपद कासगंज को दोषी पाते हुए  न्यायालय कासगंज द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 05 वर्ष 01 माह के कारावास की सजा एवं कुल 5000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है । 

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