25 सितम्बर, 2023
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में 05 लाख रू0 तक की मिलेगी वित्तीय सहायता।
कासगंज: उ0प्र0 सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में सूक्ष्म इकाइयों के पंजीकरण को प्रोत्साहित किये जाने एवं किसी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में उद्यमियों की आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत सूक्ष्म इकाइयों के उद्यमियों को लाभांवित किया जायेगा।
उपायुक्त उद्योग चन्द्रभान भास्कर ने बताया कि सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत 01 करोड़ रू0 तक का पूंजी निवेश होता है। सूक्ष्म उद्यम, एमएसएमई का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। सूक्ष्म उद्यमी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। अधिकांश उद्यमी अपना कार्य ऋण लेकर करते हैं। आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में इन उद्यमियों के परिवार संकट में आ जाते हैं। योजना में 18 से 60 वर्ष तक के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। दुर्घटना ग्रस्त होने पर 05 लाख रू0 तक वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। जो उद्यमी जीएसटी लेने के पात्र हैं, उनके लिये जीएसटी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना संचालित है।
भारत सरकार के यूआरसी पोर्टल पर पंजीकृत समस्त सूक्ष्म उद्यमों, जिसमें उत्पादन एवं सेवा दोनों क्षेत्रों को लाभांवित कराया जायेगा। जनपद के उद्यमी जिनके द्वारा अपने उद्यमों का अभी तक पंजीकरण नहीं कराया गया है, वे अविलंब पोर्टल नकलंउतमहपेजतंजपवदण्हवअण्पद पर अपना निःशुल्क पंजीकरण करा लें, ताकि योजना का लाभ लेने में असुविधा न हो।
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आपरेशन कायाकल्प से सम्बंधित बैठक आज।
कासगंज: जिलाधिकारी सुधा वर्मा की अध्यक्षता में आज 26 सितम्बर 2023 को दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत निपुण भारत मिशन, आपरेशन कायाकल्प तथा मध्यान्ह भोजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया जायेगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार ने उक्त जानकारी देते हुये सम्बंधित अधिकारियों से बैठक में समय से उपस्थित होने का अनुरोध किया है।
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जिला उद्योग बन्धु की बैठक 27 सितम्बर को।
कासगंज: जिलाधिकारी सुधा वर्मा की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु समिति एवं जिला स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई की बैठक 27 सितम्बर 2023 को कलेक्ट्रेट सभागार में अपरान्ह 4 बजे होगी।
उपायुक्त उद्योग चन्द्रभान भास्कर द्वारा उक्त जानकारी देते हुये समिति के सदस्यों से बैठक में समय से उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है।
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कार्डधारकों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के तुरंत बाद राशन उपलब्ध कराया जाये।
कासगंज: ऐसा संज्ञान में आया है कि जनपद में कुछ उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न वितरण अवधि में ई-पॉस मशीन से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए तत्समय ही लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। समस्त उचित दर विक्रेता, राशन कार्डधारकों को ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए तत्समय ही खाद्यान्न वितरण करायें। यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण/अंगूठा लगवाने के बाद तुरंत खाद्यान्न वितरण नहीं किया जाता है, तो ऐसे विक्रेताओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। समस्त राशन कार्डधारक, वितरण तिथि के दौरान ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के पश्चात् तत्समय ही राशन विक्रेता से अनुमन्य खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार ने उक्त जानकारी देते हुये बतया कि वर्तमान नीति यह है कि उचित दर विक्रेता को दुकान तक खाद्यान्न निःशुल्क एवं पूरी मात्रा में पहुंचाने का दायित्व सम्बन्धित परिवहन ठेकेदार का है। समस्त उचित दर विक्रेता, खाद्यान्न परिवहन हेतु नामित परिवहन ठेकेदार से हर हाल में राशन की पूरी मात्रा प्राप्त करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राशन वितरण से सम्बन्धित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए ब्लॉक कासगंज में पूर्ति निरीक्षक मो0न0- 8077708094, ब्लॉक सोरों व अमांपुर में पूर्ति निरीक्षक मो0न0- 9457656071, ब्लॉक सहावर में पूर्ति निरीक्षक मो0न0- 7906770881, ब्लॉक पटियाली व गंजडुण्डवारा में पूर्ति निरीक्षक मो0न0- 8791595204, ब्लॉक सिढपुरा में पूर्ति निरीक्षक मो0न0- 7037361292 एवं नगर कासगंज, बिलराम, सोरों में पूर्ति निरीक्षक मो0न0- 9058199654 अथवा तहसील कासगंज व सहावर में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मो0न0- 9140317938 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करना शुरू।
कासगंज: शैक्षणिक सत्र - 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत जनपद के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत समस्त वर्गों (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यक वर्ग) के छात्र, छात्राओं को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाइन करने की तिथि शासन द्वारा निर्गत समय सारिणी के अनुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 22 सितम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक निर्धारित की गयी है। विस्तृत दिशा-निर्देश एवं जानकारी विभागीय वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्ेबीवसंतेीपचण्नचण्हवअण्पदध् पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी हेतु विकास भवन स्थित जिला पिछडा वर्ग, समाज कल्याण अथवा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त दशमोत्तर कक्षाओ हेतु विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त कर (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाये भरकर डिजीटल सिग्नेचर से प्रमाणित करने की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 21 सितम्बर से 19 दिसम्बर 2023 अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है। जनपद की समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों द्वारा मास्टर डाटा को डिजीटल सिग्नेचर से प्रमाणित करने की आवश्यक कार्यवाही अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किये बगैर प्रत्येक दशा में ससमय पूर्ण करा ली जाये। जिसकी एक-एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला समाज कल्याण अधिकारी कासगंज को भेजना सुनिश्चित करें।
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सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शीघ्र करें आवेदन।
कासगंज: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले पात्र जोड़ों के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए आवेदको की सुविधा हेतु आवेदन करने के लिए आनॅलाइन पोर्टल शुरू किया गया। पात्र जोड़ों द्वारा अब आनॅलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जायेगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक के परिवार की आय रू0 02 लाख वार्षिक से कम होनी चाहिए। विवाह हेतु आवेदन में पुत्री की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड मान्य होंगे। अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रू0 35 हजार कन्या के खाते में जमा की जाती है। विवाह संस्कार के लिये रू0 10 हजार का सामान भेंट स्वरूप एवं रू0 6 हजार कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन पण्डाल, पेयजल विद्युत, प्रकाश एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर व्यय करने का प्राविधान है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विकास खण्ड में सहायक विकास अधिकारी (स0क0) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन कमरा नं0 23 में संपर्क किया जा सकता है।
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