पुलिस फोर्स व राजस्व बिभाग टीम मौजूद,फिर भी नहीं हो सकी पैमाइस। - Time TV Network

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पुलिस फोर्स व राजस्व बिभाग टीम मौजूद,फिर भी नहीं हो सकी पैमाइस।

 

जनपद कासगंज थाना क्षेत्र ढोलना के गांव दानियांगंज का मामला जहां दोनों पक्षों की मौजूदगी फिर भी नहीं हो पाई पैमाइस । एक पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि पक्षपातीय रवैया अपनाते हुए पैमाइस की जा रही थी जिससे सन्तुष्ट नहीं थे इसलिए रोक लगा दी गई।


सोनवती पत्नी ओमप्रकाश निवासी नौरंगाबाद थाना गांधीपार्क अलीगढ़ ने अपनी जमीन अतरश्री पत्नी त्रिमल सिंह निवासी नगला कटा थाना ढोलना कासगंज को बेच दी थी। जब जमीन जोतने के लिए अतर श्री के पति त्रिमल सिंह व बेटे पहुंचे तो नन्नू सिंह निवासी दानियांगंज कासगंज ने रोक लगा दी। जिससे यह मामला कोर्ट पहुंच गया । काफी समय मुकद्दमा चलने के बाद अतरश्री ने कोर्ट से मुकद्दमा जीत लिया। मुकद्दमा जीत जाने के बाद भी दर दर न्याय के लिये भटक रहे पीड़ित को अब एक मौका मिला तो उससे भी हाथ धोना पड़ गया। बजह कानूनगो ,लेखपाल व पुलिस फोर्स की मौजूदगी फिर भी पैमाइस नहीं हो सकी। वो नजारा तब देखने को मिला जब तमाम पुलिस फोर्स और राजस्व बिभाग की टीम कानूनगो,लेखपाल की मौजूदगी में भी पीड़ित को न्याय नहीं मिल सका। कोर्ट के आदेशों की भी तौहीन होती नजर आईं । कोर्ट के आदेश भी ताक पर रखे नजर आए। 


दरअसल पूरा मामला यह है कि गांव दानियांगंज में सोनवती ने पीड़िता अतर श्री को अपनी जमीन बेच दी थी। जब काफी दिनों बाद जमीन जोतने गए अतरश्री के पति जिनको दबंग ने जमीन जोतने से रोक दिया। जिससे तंग आकर यह मामला पीड़ित ने कोर्ट पहुंचा दिया । जो लंबे समय तक चलने ले बाद  पीड़ित ने कोर्ट से जीत हासिल कर ली , कोर्ट ने फैसला अतरश्री के पक्ष में डाल दिया और कोर्ट ने कब्जा कराने के आदेश भी दे दिए लेकिन कोई निष्कर्ष नही निकला। 27-9-23 को राजस्व बिभाग की टीम मय पुलिस फोर्स के साथ नापतोल करने पहुंची तो दबंगों ने नापतोल नहीं करने दी। जिससे बिना नापतोल करे ही राजस्व बिभाग की टीम कानूनगो, लेखपाल व पुलिस फोर्स वहां से चले गए।


त्रिमल सिंह ने कानूनगो पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कानूनगो नापतोल सही नहीं कर रहे वह पक्षपात रवैया अपना रहे हैं । अब त्रिमल सिंह का कहना है कि मुझे निष्पक्ष नापतोल करा कर मुझे मेरी जमीन पर कब्जा दिला दिया जाए। अब देखना यह है कि त्रिमल सिंह को न्याय मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब तक।

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