कासगंज।
हिन्दू ,मुस्लिम ,सिख ,ईसाई धर्म चाहे कोई भी हो किसी भी धर्म का त्योहार हो शांति से मनाए इसी के दृष्टिगत सरकार , प्रशासन भरसक प्रयास करते नजर आ रहे हैं वहीं ईद पर्व, जुमा अलविदा और नवरात्र पर्व को लेकर 21 मई तक के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।
जिले की सीमा में धारा 144 के अंतर्गत निरोधात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि ईद और नवरात्र पर्व को देखते हुए 21 मई तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति व संगठन के द्वारा किसी कार्यक्रम के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाडऩे का प्रयास किया गया तो इसे निषेधाज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र और विस्फोटक पदार्थों को लेकर नहीं चलेगा और नहीं ही लाइसेंसी शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा। हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा और अनुमति के बाद ही किसी समारोह, कार्यक्रम, जुलूस में निर्धारित डेसीबल पर ही लाउडस्पीकर बजाया जा सकेगा। सोशल मीडिया व किसी अन्य माध्यम से झूठी अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी तहसीलों और थाना पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह धारा 144 का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।